जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: "कब्र से निकलवाया शव"
जबलपुर : मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ने एक पुराने संदिग्ध मौत के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अहम आदेश जारी किया है, जिससे इस मामले की जांच को नया मोड़ मिल गया है। जानकारी के अनुसार, मृतक के परिजनों ने मौत को लेकर गंभीर संदेह जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और निष्पक्ष व गहन जांच की मांग की थी। परिजनों का आरोप था कि प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो सका। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शव को कब्र से निकालकर (एक्सह्यूमेशन) दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया है, ताकि वैज्ञानिक तरीके से मौत के कारणों की पुष्टि की जा सके। अदालत ने संबंधित प्रशासन और जांच एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित कानूनी नियमों के तहत पूरी की जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। इस आदेश के बाद अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश शामिल थी। कोर्ट के इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को भी बल मिला है।

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